
रायपुर@ News-36. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि भले ही FasTag नए साल के पहले दिन से अनिवार्य हो जाएगा, लेकिन टोल शुल्क जमा करने के लिए टोल प्लॉजा में एक हाइब्रिड लेन शुरू की है। इससे जिन चार पहिया वाहन मालिकों ने अब तक फॉस्टैग नहीं बनवाया है, उन्हें सड़क परिवहन मंत्रालय ने बड़ी राहत दी है। हाइब्रिड लेन शुरू कर टोल शुल्क जमा करने की सुविधा प्रदान की है।। कुम्हारी टोल के कर्मचारियों की मानें तो यह व्यवस्था देशभर के सभी टोल नाका में 15 फरवरी तक चालू हो जाएगी।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने डिजिटल भुगतान को बढ़ाने और राजमार्ग टोल काउंटरों पर बाधाओं को कम करने के लिए 1 जनवरी 2021 से सभी वाहनों के लिए FasTag अनिवार्य कर दिया है। आमतौर पर एक वाहन के विंडशील्ड से जुड़े हुए पुन: लोड करने योग्य टैग होते हैं, जो राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल शुल्क के स्वत: कटौती को सक्षम करते हैं।
@ News-36. FasTagक्या है?
FasTag विंडशील्ड से जुड़ा एक स्टिकर है और यह रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफि केशन (RFID) तकनीक का उपयोग करता है, जिसे बारकोड के रूप में चित्रित किया गया है। यह एक वाहन के पंजीकरण विवरण और एक बैंक खाते से जुड़ा हुआ है जिसके माध्यम से टोल शुल्क में कटौती की जाती है। यह एक पूरी तरह से कैशलेस लेनदेन है, जिसे FasTag स्कैनर के सरल उपयोग से संभव बनाया गया है।
@ News-36. FasTagचार पहिया वाहनों के लिए अनिवार्य
FasTag वर्तमान में केवल चार पहिया वाहनों के लिए अनिवार्य है, दोपहिया वाहनों को छूट दी गई है। वाहनों की दो श्रेणियां: यात्रियों को ले जाने वाले चार-पहिया वाहनों के लिए श्रेणी 'एमऔर सामान ले जाने वाले चार-पहिया वाहनों के लिए श्रेणी एन और कुछ मामलों में यात्रियों को फेरी लगाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
@ News-36. टोल और बैंकों में कार्ड बनाने की सुविधा
वाहन मालिकों को FasTagखाता बनाने के लिए प्वाइंट ऑफ सेल (POS) लोकेशन या किसी इशू एजेंसी पर जाना होगा। क्कह्रस् स्थानों की एक सूची के लिए बनाई गई आधिकारिक वेबसाइट में उपलब्ध है। निजी वाहन मालिकों के लिए अपनी कार का पंजीकरण, पासपोर्ट साइज फोटो और आईडी पु्रफ और एड्रेस पु्रफ ले जाने की जरूरत होगी। ड्राइविंग लाइसेंस आईडी पु्रफ और एड्रेस प्रुफ दोनों के लिए मान्य है।
@ News-36. न्यूनतम रिचार्ज 200
FasTag का लाभ उठाने के लिए हर वाहन मालिक को एक बार जमा शुल्क देना पड़ता है। जिसकी लागत वाहन की श्रेणी पर निर्भर करती है। यह कार, वैन, और जीप जैसे हल्के वाहनों के लिए 200 रुपए से शुरू होता है। भारी वाहनों जैसे ट्रैक्टर, ट्रक, लॉरी एवं अर्थमूविंग वाहनों के लिए यह शुल्क 500 रुपए तक है। हल्के वाहनों के लिए न्यूनतम रिचार्ज राशि 100 रुपए से शुरू होती है। भारी वाहनों के लिए न्यूनतम रिचार्ज 300 रुपए है।
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