
भिलाई. करदाता 30 नवंबर तक संपत्तिकर जमा कर छूट का लाभ उठा सकते हैं। नगर पालिक निगम प्रशासन करदाताओं को 2020-21 के देय संपत्तिकर को एकमुश्त जमा करने पर 2 फीसद छूट दे रही है। करदाता अपने वार्ड के जोन कार्यालय में संपत्तिकर जमा कर सकते हैं। या फिर स्पैरो प्रायवेट लिमिटेड के कर्मचारी से संपर्क कर संपत्तिकर का भुगतान कर सकते हैं।
बकायेदारों को नोटिस जारी
निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी के निर्देश पर राजस्व अधिकारी तरूण पाल लहरे ने 256 बकायादारों को नोटिस जारी किया है। बकायादारों को पहले भी नोटिस जारी किया गया था। इसके बावजूद 125 बकायादारों ने बकाया संपत्तिकर जमा नहीं किया। अब उन्हें दूसरी नोटिस जारी किया गया है। सात दिन के अंदर बकाया संपत्तिकर जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। बकाया राशि जमा नहीं करने पर संपत्ति को कुर्क करने की चेतावनी दी गई है।
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