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Big News : कोविड से मृत्यु होने पर आश्रितों को राजस्व अधिनियम 6-4 के तहत नहीं मिलेगा सहायता राशि, सचिव ने कहा गृह मंत्रालय से इस तरह का कोई दिशा निर्देश नहीं

भिलाई @ news-36. छत्तीसगढ़ शासन ने कोविड-19 से मृत्यु होने पर आश्रितों को 4 लाख रुपए आर्थिक सहायता अनुदान के संबंध में खंडन जारी किया है। शासन ने इस संबध में आदेश जारी सभी जिले के कलेक्टर्स को राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अंतर्गत कोई आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत नहीं करने के आदेश दिए हैं।

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव रीता शांडिल्य ने इस संबंध में आदेश जारी कर कहा है कि,कोविड-19 महामारी से मृत्यु होने पर आश्रितों को चार लाख रुपए राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 में निहित प्रावधान के तहत आर्थिक अनुदान सहायता का प्रावधान होने का हवाला देकर कलेक्टर्स को आवेदन दिया जा रहा है, लेकिन इस संबंध में भारत सरकार गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन विभाग ) दिल्ली से इस प्रकार से कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया है। ऐसी स्थिति में राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अंतर्गत कोई सहायता अनुदान राशि स्वीकृत नहीं किया जाएगा।
जानकारी अफवाह
बता दें कि सोशल मीडिया पर इस संबंध किसी ने कुछ जानकारी वायरल की थी। जिससे लोगों में यह अफवाह फैल गई कि कोविड -19 से हुई मृत्यु भी आरबीसी 6-4 अंतर्गत मुआवजा प्रकरण में आती है। इस अफवाह की वजह से लोग अपना अमूल्य समय आवेदन जमा करने के चक्कर में कलेक्टर पहुंचकर व्यर्थ गंवा रहे हैं।

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