भिलाई @ news-36. छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने दुर्ग जिले के सात निजी चिकित्सालयों को रैपिड एंटीजन विधि से कोविड-19 की जांच की अनुमति दे दी है। इस संबंध में विभाग की अपर मुख्य सचिव ने आदेश भी जारी कर दिया है।
जिले में कोविड-19 के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए नर्सिंग होम एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत निजी अस्पताल और पैथ लैब के संचालकों ने शासन से कोविड-19 की रैपिड एंटीजन विधि से कोविड-19 की जांच के लिए अनुमति मांगी थी। अपर मुख्य सचिव ने शर्तों के साथ अनुमति जारी कर दिया है। शर्तों के अनुसार संचालकों को रिपोर्ट को आईसीएमआर के वेब पोर्टल पर पॉजिटिव मरीजों की तत्काल और निगेटिव मरीजों की 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट अपडेट करना होगा। साथ ही प्रतिदिन शाम 6 बजे तक राज्य और जिला सर्विलेंस इकाई को रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
@ news-36. ये अस्पताल कर पाएंगे एंटीजन से कोविड की जांच
- मित्तल भिलाई अस्पताल
- हाईटेक सुपर स्पेशलियिटी हॉस्पिटल प्रायवेट लिमिटेड
- स्पर्श सुपर स्पेशलियिटी हॉस्पिटल सुपेला भिलाई
- बीएम शाह राम नगर भिलाई
- सिटी केयर हास्पिटल भिलाई-3
- सुविधा अस्पताल जामुल
- जीवन दायिनी अस्पताल जामुल