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सात दिन के अंदर निगम में दस्तावेज जमा नहीं करने पर आवंटन पत्र हो जाएंगे अपात्र

भिलाई @ news-36.comआवासीय योजना बाम्बे आवास, रैश्ने आवास, अटल आवास, आईएचएसडीपी आवास योजना के अवासों में मूल आबंटित के निवास नहीं किये गये आवासों मे कई परिवार किरायेदारी से, क्रय विक्रय या अन्य तरीके से निवास करने लगे है, इन्हें वहीं पर आवास देने के लिये भिलाई निगम द्वारा सर्वे कार्य किया गया, सर्वे के बाद पात्र हितग्राहियों को अस्थायी आबंटन पत्र भी जारी किया गया। अस्थायी आबंटन पत्र जारी करने के साथ ही इन्हें गरीबी रेखा, राशन कार्ड, भिलाई निगम क्षेत्र का मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, बैक पास बुक की छायाप्रति, अन्य किसी जगह पर आवास नहीं होने का शपथ पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र जमा करने कहा गया था। इस बाबत तीन बार सूचना जारी की गई थी। परन्तु बहुत से ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अभी तक दस्तावेज जमा नहीं किया है।

आवासों में आबंटन की कार्यवाही के लिये शासन के वर्ग आरक्षण नियम का पालन भी किया जाना है। जिसके लिये दस्तावेज की आवश्यकता है। दस्तावेज जमा नहीं करने पर जो परिवार अवैध रूप से आवासों में रह रहे है, उन्हें अब अपात्र की श्रेणी में माना जा रहा है। निगम द्वारा इन्हें अवसर प्रदान करते हुए सात दिवस का समय दस्तावेज जमा करने के लिये दिया जा रहा है। बावजूद इसके जमा नहीं करने पर अपात्र मानते हुए ऐसे परिवारों को आवासों से बेदखल कर दिया जायेगा।

  • 3536 आवास निगम क्षेत्र में है
  • 1481 आवासों में आबंटिती स्वयं निवास कर रहे हैं
  • 147 लोगों को स्थायी आबंटन पत्र जारी किया जा चुका है
  • 1828 ऐसे अस्थाई आबंटन धारी है जिन्होंने अब तक अपने पूर्ण दस्तावेज जमा नहीं किए हैं


यह दस्तावेज जमा करना है जरूरी

सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित जाति प्रमाण पत्र, गरीबी रेखा राशन कार्ड, भिलाई निगम क्षेत्र का मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति, आवास उपलब्ध नहीं होने का शपथ पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेज निगम मुख्य कार्यालय के आवास योजना शाखा के कक्ष कं 16 में हितग्राही को स्वंय उपस्थित होकर संपर्क कर जमा करना होगा।

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