आवेदन करने वाले हितग्राही 10 फीसदी राशि जमा कर आवास आवंटन में हो सकते हैं शामिल

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भिलाई. मोर मकान मोर आस के तहत जिन हितग्राहियों ने आवेदन किया है ऐसे पात्र हितग्राही 10 फीसदी की राशि जमा कर आवास आबंटन की प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। राशि जमा नहीं करने पर उन्हें लाटरी में शामिल नहीं किया जाएगा।

निगम आयुक्त रोहित व्यास का कहना है कि मोर मकान, मोर आस के तहत किराएदारी में निवासरत ऐसे व्यक्ति जिन्होंने निगम में आवेदन कर दिया है और वह पात्रता की श्रेणी में शामिल हो चुके हैं। उन्हें आवास आबंटन के लिए लॉटरी की प्रक्रिया में तभी शामिल किया जाएगा जब वह 10 फीसदी की राशि निगम कार्यालय में राशि जमा कर रसीद प्राप्त कर लेंगे। निगम प्रशासन ऐसे हितग्राहियों से अपील करता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शीघ्र ही अपनी आवास से संबंधित राशि निगम में जमा करें और असुविधा से बचें।

 

बता दें कि महापौर नीरज पाल ने किराए में निवासरत परिवार को मोर मकान मोर चिन्हारी के तहत पक्का आवास उपलब्ध करवाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। आवास उपलब्ध करवाने के लिए की दिशा में कार्य करे हैं और अब तक कुल 513 आवास हितग्राहियों को आवंटित किए जा चुके हैं। इसी प्रकार मोर मकान मोर आस के तहत किराएदारी में निवासरत 620 हितग्राहियों को 620 आवास आवंटित किए जा चुके हैं। निर्मित आवासों के आवंटन के लिए आवेदन जमा लिया जा रहा है। राशि जमा करने के बाद लाटरी निकालकर आवास आवंटित किया जाएगा।

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मोर मकान मोर चिन्हारी की बात करें तो 9 फरवरी 2018 में 101 हितग्राहियों को, 28 मार्च 2018 में 42 हितग्राहियों को, 8 जनवरी 2019 में 37 हितग्राहियों को, 25 फरवरी 2020 में 16 हितग्राहियों को, 8 फरवरी 2023 में 307 हितग्राहियों को तथा 24 मई 2024 को 10 पात्र हितग्राहियों को इस प्रकार कुल 513 को लॉटरी के माध्यम से आवास आवंटित किया गया है।

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इसी तरह मोर मकान मोर आस के तहत किराएदारी में निवासरत लोगों को 17 मार्च 2023 में 432 हितग्राहियों को, 5 अप्रैल 2023 में 11 हितग्राहियों को तथा 24 मई 2023 में 177 पात्र हितग्राहियों को इस प्रकार कुल 620 लोगों को आवास आबंटन किया गया है।योजना के प्रभारी अधिकारी विद्याधर देवांगन ने बताया कि आवास आबंटन होने के बाद आसान किस्तों में आवास की राशि जमा करनी होती है, परंतु जिन्होंने अब तक किस्तों की राशि जमा नहीं की है वह शीघ्र ही आवास की राशि निगम में जमा करें और निगम की कार्रवाई से होने वाली परेशानी से बचें।

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