नई दिल्ली @ news-36.अगर आप देश के किसी भी नगरीय निकायों में ठेके पर काम करते हैं तो आपके लिए काम की खबर है। केन्द्रीय श्रम मंत्रालय ने ऐलान किया है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के स्वास्थ्य बीमा का लाभ नगर निगमों में काम करने वाले सभी ठेका और आकस्मिक सेवा कर्मचारियों को मिलेगा।
देश में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नगर पालिक निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतें बड़ी संख्या में ठेका और आकस्मिक सेवा पर कर्मचारियों को रखती हैं। चूंकि ये नगर निकायों के नियमित कर्मचारी नहीं होते हैं, अत: सामाजिक सुरक्षा के दायरे से बाहर होते हैं। श्रम मंत्रालय के मुताबिक इस मसले के समाधान के लिए कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के तहत दायरा बढ़ाकर इसमें सभी ठेका और आकस्मिक सेवा कर्मचारियों को शामिल करने का फैसला किया गया है।
नगर निगम होंगे कवर
राज्य कर्मचारी बीमा निगम को ईएसआई अधिनियम के तहत राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के समक्ष इस मामले को उठाने का निर्देश दिया गया है ताकि उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले नगर निगम / परिषद में आकस्मिक सेवा और ठेका कर्मियों के कवरेज को लेकर अधिसूचना जारी की जा सके। जानकारी के अनुसार इसके दायरे में उन कैजुअल और कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों/ एजेंसियों/ प्रतिष्ठानों को शामिल किया जाएगा, जो केंद्र सरकार की ईएसआई अधिनियम, 1948 के तहत पहले से ही अधिसूचित क्षेत्र में शामिल है।
7 जून को अधिसूचना जारी
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए, केंद्र सरकार के ईएसआई अधिनियम के तहत उपयुक्त सरकार होने के चलते, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने दिल्ली के एनसीटी में नगर निगमों/परिषद में काम करने वाले कैजुअल और कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों के ईएसआई अधिनियम के तहत कवरेज के लिए पहले ही सात जून, 2021 को प्रस्तावित अधिसूचना जारी कर दी है।
एक बार संबंधित राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की ईएसआई कवरेज के लिए अधिसूचना जारी होने के बाद, नगर निकायों में काम करने वाले कैजुअल और कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी ईएसआई अधिनियम के तहत उपलब्ध लाभ ले सकेंगे। इनमें बीमारी लाभ, मातृत्व लाभ, विकलांगता लाभ, आश्रित का लाभ और अंतिम संस्कार का खर्च आदि शामिल हैं।