HomeAdministrationबड़ी खबर : गणेशोत्सव के लिए गाइडलाइन जारी

बड़ी खबर : गणेशोत्सव के लिए गाइडलाइन जारी

रायपुर @ News-36. कोरोना के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने गणेशोत्सव उत्सव को लेकर 26 बिन्दुओं पर गाइड लाइन जारी किया है। गाइड लाइन का पालन करने की शर्त पर ही समिति को ही सार्वजनिक पांडालों पर मूर्ति की स्थापना की अनुमति दी जाएगी।
रायपुर कलेक्टर के निर्देशानुसार अनुविभागीय अधिकारी नितिन नंदनवार ने आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार मूर्तिकार 4 फीट से अधिक ऊंचाई नहीं बना सकते। जिला प्रशासन ने गणेशोत्सव समिति के लिए 4 गुणा 4 की मूर्ति स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

जिला प्रशासन की तरफ से इस बार झांकी की भी अनुमति नहीं दी गयी है। मूर्ति की साइज 4 गुणा 4 फीट से ज्यादा नहीं होगी, वहीं पंडाल को भी 15ङ्ग15 से ज्यादा बड़ा नहीं बनाया जा सकेगा। पंडाल में कुर्सियां नहीं लगेगी, साथ ही 20 लोगों से ज्यादा पंडाल में मौजूद होने नहीं दिया जायेगा। वहीं मूर्ति दर्शन के लिए आने वाले लोगों को भी अपना नाम पता और मोबाइल नंबर लिखना होगा, ताकि संक्रमित मिलने पर उसका कांटेक्ट मिल सके। पंडाल में सीसीटीवी लगाना होगा। वहीं बिना मास्क के मूर्ति दर्शन की अनुमति नहीं होगी।

ये हैं जिला प्रशासन की शर्तें

  • मूर्ति की साइज 4 गुणा 4 फीट से ज्यादा नहीं होगी,
    पांडाल 300 वर्गफीट से ज्यादा बड़ा नहीं बनाया जा सकेगा। पंाडाल में कुर्सियां नहीं लगेगी। एक साथ 20 लोगों से ज्यादा लोग पांडाल में मौजूद नहीं रह सकते।
  • दर्शन के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को को रजिस्टर पर नाम पता और मोबाइल नंबर लिखना होगा। ताकि संक्रमित मिलने पर उसका कांटेक्ट मिल सके।
  • पंडाल में सीसीटीवी लगाना होगा। वहीं बिना मास्क के मूर्ति दर्शन की अनुमति नहीं होगी।
  • कोई भी कोरोना संक्रमण के किसी भी लक्षण वाले व्यक्ति को पंडाल में प्रवेश नहीं मिलेगा। वहीं अगर पंडाल में दर्शन के लिए आया व्यक्ति अगर संक्रमित होता है तो आयोजकों को पूरा खर्च उठाना होगा।
  • झांकी की अनुमति नहीं
  • पूजा के दौरान जगराता, भंडारा आदि कार्यक्रमों की भी इजाजत नहीं होगी।
  • पूजा के दौरान प्रसाद व चरणामृत सहित किसी भी भी चीज को बांटने की इजाजत नहीं होगी।
  • मूर्ति विसर्जन के लिए सिर्फ एक गाड़ी होगी।
  • -विसर्जन के लिए सिर्फ चार लोग ही जा सकेंगे, जो गाड़ी के साथ जायेंगे।
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