Homeशिक्षाबड़ी खबर : सयुंक्त संचालक ने दिए डीईओ को स्कूल खोलने का...

बड़ी खबर : सयुंक्त संचालक ने दिए डीईओ को स्कूल खोलने का आदेश, इन शर्तों के साथ खुलेंगी स्कूल

रायपुर @ news-36. शिक्षा विभाग के सयुंक्त संचालक ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को कोविड-19 के गाइड लाइन का पालन करते हुए शासकीय स्कूलों को खोलने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में उनके हस्ताक्षर से आदेश भी जारी कर दिया गया है।

आदेश बिलासपुर संभाग का
शिक्षा संभाग बिलासपुर के संयुक्त संचालक ने संभाग के सभी जिला शिक्षा अधिकारी को स्कूलोंं को खोलने के निर्देश दिए हैं। आदेश के अनुसार जिले में संचालित स्कूल पूर्व में निर्धारित समय के अनुसार खुलेगें।


छात्र-छात्राओं को नहीं बुलाया

आदेश के अनुसार छात्र-छात्राओं को पढ़ाई कराने के लिए स्कूल नहीं बुलाया जाएगा। विद्यालयों में कार्यरत् समस्त शिक्षक / कर्मचारी कोविड-19 के संक्रमण के रोक थाम हेतु छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों यथा मास्क लगाना, एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाये रखना, समय-समय पर सेनेटाईजर का उपयोग करना इत्यादि का कड़ाई से पालन करते हुए समस्त कार्यालयीन दिवसों में शत्प्रतिशत उपस्थित रह कर संचालन करना होगा।


ये हैं शर्तें
शाला भवन परिसर की साफ -सफाई एवं रंग रोगन किया जाना। आंगनबाड़ी, प्रथमिक शाला, माध्यमिक शाला व हाई स्कूल से समन्वय बनाकर पहली से 6वी, 9वी, एवं 11वी प्रवेश के लिए उन शालाओं से विद्यार्थियों की सूची प्राप्त कर प्रवेश दिया जाएगा।

प्रवेश लेने वाले छात्र-छात्राओं की जानकारी शिक्षा पोर्टल में किया जाना चाहिए। नि:शुल्क पाठ्य पुस्तक, नि:शुल्क गणवेश, नि:शुल्क साइकिल वितरण, मध्यान्ह भोजन, सूखा राशन का वितरण किया जाना है।

प्रवेश लेने वाले छात्र-छात्राओं को व्हाट्स ऐप गु्रप के माध्यम से ऑनलाईन पढ़ाई कराया जाएगा।

RELATED ARTICLES

Most Popular

error: Content is protected !!