Breaking news: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश

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फाइल फोटो
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केन्द्रीय चुनाव आयोग ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेने की विधानसभा की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार केन्द्रीय चुनाव आयोग ने राज्यपाल लाभ के पद पर होने की अपनी राय भेजी है। राज्यपाल की तरफ से आखिरी फैसला जारी किया जाएगा।

राज्यपाल के फैसला से ही ये साफ हो पाएगा की अभी सदस्यता जा रही है  या तो उससे आगे क्या सोरेन चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं।बता दें कि सत्ता में रहते हुए सोरेन ने खुद ही खदान का पट्टा अपने नाम करवा लिया था।यहीं वह कारण है जिसके चलते उनकी सदस्यता रद्दा की जा रही है।

क्या हैं सीएम सोरेन पर आरोप
भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास ने इस साल फरवरी में दावा किया था कि सोरेन ने अपने पद का दुरुपयोग किया और खुद को खनन पट्टा आवंटित किया, यह एक ऐसा मुद्दा है जिसमें हितों के टकराव और भ्रष्टाचार दोनों शामिल हैं। उन्होंने जनप्रतिनिधित्व कानून के प्रावधानों के उल्लंघन का भी आरोप लगाया। विवाद का संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने मई में सोरेन को एक नोटिस भेजकर खनन पट्टे पर उनका पक्ष मांगा था।

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