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Lockdown extent : सराफा, किराना की दुकानें 1-1 दिन के अंतराल में खुलेंगी,रविवार को संपूर्ण लॉक डाउन

दुर्ग @ news-36.कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने दुर्ग जिले में लॉकडाउन को 17 मई से 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। साथ ही लॉक डाउन के दौरान जरूरी सेवाओं को रोटेशन में 1-1 दिन के अंतराल में दुकानों को खोलने की रियायत दी है। रियायत के तहत शाम 5 बजे तक ही गाइड लाइन के तहत व्यापार करने की अनुमति होगी। रविवार को मेडिकल और इमरजेंसी सेवा को छोड़कर संपूर्ण लॉक डाउन रहेगा।

वहीं पेट्रोल पंप व दवा दुकानों को 24 घंटे खुले रहेंगे। मंडी व अन्य स्थानों पर लोडिंग अनलोडिंग के काम रात के 11 बजे से सुबह 5 बजे तक होंगे। रविवार पूर्णत: लॉक डाउन रहेगा। रविवार को होम डिलवरी हो सकेगी। चिकित्सा व पेट्रोल पंप संबंधित सुविधाएं रविवार को भी जारी रहेंगी। सभी जिलों में धारा 144 पूर्व की तरह लगी रहेगी। रायपुर-दुर्ग जिले में कुछ अतिरिक्त छूट दी गई है।

वाहन मरम्मत पंचन दुकान सोमवार से शनिवार तक खुलेंगी।

तीन दिन ये दुकानें- सराफा, कपड़ा, बर्तन, फूट वियर, मोबाइल, कॉस्मेटिक, स्टेशनरी, लॉड्री सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलेंगी।

मंंगलवार, गुरुवार और शनिवार को किराना, डेली नीड्स, मनीहारी, डिस्पोजल, इलेक्ट्रानिक्स, फ्लावर शाप, ओटो, पपं ऑटो पाट्र्स, हार्डवेयर, प्लास्टिक, भवन निर्माण संबंधित दुकानें खुलेंगी।

लॉकडाउन के दौरान ये रहेगी गाइड लाइन

  • मोहल्ले व कॉलोनियों में किराना दुकानें खुल सकती हैं। मॉल व सुपर मार्केट खुलने पर रोक रहेगी0 कृषि से संबंधित दुकानें खुली रहेंगी
  •  कुरियर व डाक सर्विस चालू रहेगी
  • इलेक्ट्रिशन व प्लंबर घर जाकर सेवाएं दे सकेंगे। इनसे संबंधित रिपेयर शॉप भी खुली रहेंगी।
  •  गैस एजेन्सियां खुली रहेंगी
  • पोल्ट्री नीट, अंडा शॉप व दूध डेयरी खुल सकेंगी
  • रजिस्ट्री ऑफिस खोलने की अनुमति दे दी गई है। यहां टोकन सिस्टम रहेगा और 50 प्रतिशत स्टॉफ काम करेगा
  • विविध योजनाओं के तहत जहां सरकारी काम चल रहे वहां श्रमिकों को काम करने की अनुमति होगी
  • 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ बैंक व पोस्ट ऑफिस कार्यालय खुल सकेंगे
  • ये नहीं खुलेंगे:-
  • मार्केट, होटल रेस्टॉरेंट, मैरिज हॉल, जिम मॉल क्लब व स्वीमिंग पुल
  •  सुपर मार्केट्स, किसी भी प्रकार के धार्मिक स्थल, कोचिंग क्लासेस, स्कूल-कॉलेज
  •  पान सिगरेट की दुकानें, शराब दुकानें
  •  गॉर्डन व पर्यटन स्थल
  • ठेला खोमचा, नाई की दुकान
  •  किसी भी प्रकार के धार्मिक, सामाजिक, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक आयोजन नहीं होंगे
  •  शादी-ब्याह व शोक में 10 से अधिक लोगों को शामिल होने की अनुमति नहीं होगी।
  •  मंडियां रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक मॉल लोडिंग अनलोडिंग के लिए खुलेंगी।
  • साप्ताहिक बाजार नहीं लगेगा।
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