रायपुर @ news-36.छतीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने तृतीय श्रेणी के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति में 10 फीसदी सीलिंग की बाध्यता को शिथिल के संबंध में आदेश जारी कर दिया है। सचिव डॉ कमलप्रीत सिंह के आदेशानुसार सीलिंग बाध्यता का नियम 31 मई 2022 तक लागू रहेगा। सरकार के इस निर्णय लेकर से तृतीय श्रेणी के रिक्त सीधी भर्ती के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का निराकरण होगा।
प्रदेश में 957 प्रकरण है लंबित
बता दें कि छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन केअनुसार, राज्य स्तर पर शिक्षा विभाग में अनुकंपा नियुक्ति के पुराने लंबित प्रकरण 525 और कोरोना से दिवंगत शिक्षकों की संख्या 432 सहित कुल 957 प्रकरण है। लॉक डाउन की वजह से आंकड़े में वृद्धि हो सकती है। क्योंकि कई जिला शिक्षा विभाग से कोरोना ड्यूटी के कारण दिवंगत शिक्षकों की जानकारी नहीं है।
फेडरेशन ने जताया मुख्यमंत्री का आभार
छत्तीसगढ़ शिक्षक फेडरेशन ने इस मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित पूरे मंत्रिमंडल का आभार जताया है। प्रातांध्यक्ष राजेश चटर्जी का कहना है कि सरकार के इस निर्णय दिवंगत शिक्षकों के परिजनों को बड़ा सहारा मिलेगा।