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बड़ी खबर : महामारी में जान गंवाने वाले प्रदेश के 411 शिक्षकों के आश्रितों को नहीं हुआ क्लेम का भुगतान

रायपुर @ news-36. कोरोना महामारी से अब तक प्रदेश में 411 से अधिक शिक्षकों की जान जा चुकी है, लेकिन जान गंवाने वाले शिक्षकों के परिजनों को क्लेम का भुगतान नहीं हो रहा है। विभागीय प्रक्रिया में लेटलतीफी की वजह से आश्रित परिवार को मृत्यु उपरांत देय स्वत्वों ( क्लेम) का भुगतान अटका हुआ है। इस मामले में छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन ने व्यवस्था पर सवाल उठाया है। साथ ही जल्द भुगतान की मांग की है।
छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन के प्रांताध्यक्ष राजेश चटर्जी,सचिव वंदना शर्मा,रायपुर संभाग अध्यक्ष अशोक रायचा, जिला अध्यक्ष बिहारीलाल शर्मा एवं महामंत्री अजेंद्र देवांगन का सयुंक्त रूप से कहना है कि, विभाग के उच्च अधिकारी तत्काल भुगतान का आदेश जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी करना ही अपनी जिम्मेदारी मान बैठे हैं, लेकिन जारी हुए आदेश का क्र्रियान्वयन फील्ड में हुआ है कि नहीं, इसका रिपोर्ट मंगवाया जाना भी आवश्यक है। फेडरेशन का कहना है कि, कोरोना संक्रमण से दिवंगत शिक्षकों के संख्या की विश्वसनीय जानकारी विभाग में रहना आवश्यक है। ताकि सभी मामलों में स्वत्वों का भुगतान सुनिश्चित हो सके।
50 हजार तत्काल भुगतान
प्रातांध्यक्ष चटर्जी ने बताया कि, मृतक के परिवार को एक्स-ग्रेसिया राशि 50,000 रुपए तत्काल भुगतान किया जाना है, लेकिन फेडरेशन को यह शिकायत मिली है कि, अनेक प्रकरणों में भुगतान लंबित है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय छत्तीसगढ़ शासन रायपुर के आदेश 23 फ रवरी 2019 द्वारा जारी हुए अनुकंपा नियुक्ति के अद्यतन एकजाई निर्देश -2013 के निर्देश क्रमांक 15 (1) में, दिवंगत शासकीय सेवक के कार्यालय प्रमुख या नियुक्तिकर्ता अधिकारी के द्वारा दिवंगत शासकीय सेवक के आश्रित परिवार को अनुकंपा नियुक्ति संबंधी जानकारी एवं निर्धारित आवेदन पत्र का प्रारूप (परिशिष्ट -एक) एक माह के अवधि में उपलब्ध कराने तथा ऐसी जानकारी को कार्यालय के अभिलेख में सुरक्षित रखे जाने का उल्लेख है।
तीन माह के अंदर प्रस्तुत करने का है प्रावधान
अनुकंपा नियुक्ति एवं आवेदन के प्रारूप संबंधी जानकारी आश्रित परिवार को प्राप्त होने के उपरांत पात्र वयस्क सदस्य द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के लिए निर्धारित पपत्र में आवेदन पत्र अधिकतम तीन माह के भीतर उस कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत किया जाएगा। जिस कार्यालय में दिवंगत शासकीय सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व कार्यरत था। लेकिन निर्देशों का वास्तविक पालन नहीं हो रहा है। दिवंगत शिक्षकों का परिवार,जानकारी के अभाव में,कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं। इस आपदा को अवसर बनाने के लिए लोग सक्रिय हैं।
भुगतान से परिवार को मिल सकता है राहत

  •  दिवंगत शासकीय सेवक का सेवा-अवधि यदि 33 वर्ष या अधिक हो तो,मृत्यु तिथि के स्थिति में,बेसिक और महंगाई भत्ता के योग का 16.5 गुणा ग्रेच्यूटी राशि की पात्रता है।
  • कम सेवा-अवधि पर भी पात्रता अनुसार गणना के आधार पर भुगतान होगा। जिसका जानकारी फेडरेशन के प्रांतीय पदाधिकारियों सहित सभी जिला अध्यक्षों के पास उपलब्ध है।
  • फैमिली पेंशन,अवकाश नगदीकरण, जमा जीपी एफ राशि देय ब्याज सहित , परिवार कल्याण निधि( एफ बी एफ) यदि हो तो, एवं समूह बीमा योजना (जी आई एस) में देय बीमा राशि तथा बचत निधि में जमा राशि ब्याज सहित का भुगतान आश्रित परिवार को मिलेगा।
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