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सरकार ने ऑक्सीजन कॉन्सट्रेटर सहित अन्य जरूरी 17 उपकरणों को त्वरित आयात की दी अनुमति

नई दिल्ली @ news-36. भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग ने देश में कोविड़-19 महामारी की दूसरी लहर के बीच चिकित्सा उपकरणों की मांग को पूरा करने के लिए त्वरित आयात की अनुमति दे दी है। विभाग ने चिकित्सा उपकरणों के आयातकों को 28 अप्रेल से तीन महीने के लिए आयात की अनुमति दी है। साथ ही यह सलाह भी जारी किया है कि, आयातकों को नियमों के तहत आवश्यक सभी घोषणाएं करनी होंगी, जो आयात/ कस्टम क्लीयरेंस के तुरंत बाद और स्टैम्पिंग या ऑनलाइन प्रिंटिंग के माध्यम से बिक्री की है।
@ news-36. राज्य सरकार को करेंगे सूचित
भारत सरकार ने यह भी आदेश दिया है कि, जो आयातकर्ता इस अनुमति के तहत चिकित्सा उपकरणों का आयात करते हैं। वे राज्य में निदेशक (कानूनी मेट्रोलॉजी) और नियंत्रक (कानूनी मेट्रोलॉजी) को आयात की गई मात्रा के साथ ऐसी सभी आयातित वस्तुओं के बारे में तत्काल सूचित करेंगे।

@ news-36. इन उपकरणों को त्वरित आयात की दी है अनुमति

  1. नेबुलाइजर्स
  2. ऑक्सीजन कॉन्सट्रेटर
  3. सीपीएपी उपकरण
  4. बीआईपीएपी उपकरण
  5. फ्लो मीटर, रेगुलेटर, कनेक्टर और ट्यूबिंग के साथ ऑक्सीजन कॉन्सट्रेटर
  6. वैक्यूम दबाव स्विंग अवशोषण (वीपीएसए) और दबाव स्विंग अवशोषण (पीएसए) ऑक्सीजन संयंत्र, क्रायोजेनिक ऑक्सीजन वायु पृथक्करण इकाइयाँ (एएसयू) जो तरल / गैसीय ऑक्सीजन का उत्पादन करती हैं।
  7. ऑक्सीजन कनस्तर
  8. ऑक्सीजन फिलिंग सिस्टम
  9. ऑक्सीजन सिलेंडर जिसमें क्रायोजेनिक सिलेंडर शामिल हैं
  10. ऑक्सीजन जेनरेटर
  11. ऑक्सीजन के उत्पादन, परिवहन, वितरण या भंडारण के लिए उपकरणों के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले भाग
  12. कोई अन्य उपकरण जिससे ऑक्सीजन उत्पन्न की जा सकती है
  13. वेंटिलेटर (नाक प्रवाह के साथ उच्च प्रवाह उपकरणों के रूप में कार्य करने में सक्षम), सभी सामान और ट्यूबिंग सहित कंप्रेशर्स, ह्यूमिडिफायर्स और वायरल फि ल्टर
  14. सभी संलग्नक के साथ उच्च प्रवाह नाक प्रवेशिका उपकरण
  15. नॉन-इनवेसिव वेंटिलेशन के साथ उपयोग के लिए हेलमेट
  16. आईसीयू वेंटिलेटर के लिए नॉन-इनवेसिव वेंटिलेशन ओरोनेजल मास्क
  17. आईसीयू वेंटिलेटर के लिए नॉन-इनवेसिव वेंटिलेशन नेजल मास्क

@ news-36.जानिए क्या कहता है उपभोक्ता मामले विभाग
कानूनी मेट्रोलॉजी अधिनियम 2009 का प्रबंधन करता है। यह अधिनियम माप और उपकरणों को मापने के लिए कानूनी आवश्यकताओं पर लागू होता है। कानूनी मेट्रोलॉजी का उद्देश्य सुरक्षा, वजन और माप की सटीकता के दृष्टिकोण से सार्वजनिक गारंटी सुनिश्चित करना है। कानूनी मेट्रोलॉजी (पैकेज्ड कमोडिटीज), नियम 2011 मुख्य रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए हैं कि उपभोक्ता पूर्व-पैक वस्तुओं को खरीदने से पहले इन पर लिखी आवश्यक घोषणाओं के बारे में पढ़े और सही विकल्प चुनने में सक्षम हो।

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