रायपुर @ news-36 . प्रदेश के शासकीय सेवक और उनके परिजनों का प्रदेश और प्रदेश के बाहर के निजी चिकित्सालयों में इलाज होगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य और राज्य के बाहर निजी चिकित्सालयों में इलाज के लिए की गई अनुबंध की अवधि को 31 मार्च 2022 तक के लिए बढ़ाया दिया है। शासकीय सेवक अपनी सुविधा और बीमारी के अनुसार शासन की ओर से चिन्हित निजी चिकित्सालयों में इलाज करा सकेंगे।
@ news-36.अनुशंसा अनिवार्य
निजी चिकित्सालयों में इलाज के लिए सिविल सर्जन की अनुशंसा अनिवार्य होगी। आकस्तिक परिस्थिति में इलाज शुरू होने के 48 घंटे के अंदर संचालक स्वास्थ्य सेवाएं चिकित्सा शिक्षा और अपने विभागाध्यक्ष को सूचित करना भी अनिवार्य है। राज्य के बाहर इलाज के लिए चिकित्सा महाविद्यालय का रेफरल कमेटी या चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं होने पर संचालक, मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालय या शासकीय चिकित्सालय रेफर कर सकते हैं।
@ news-36. अग्रिम राशि के डिमांड पर होगी कार्रवाई
चिकित्सा शिक्षा विभाग के उप सचिव लीना कमलेश मंडावी ने यह भी कहा है कि अग्रिम राशि के अभाव में इलाज में लापरवाहीं नहीं की जाएगी। शिकायत मिलने पर संबंधित हॉस्पिटल संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
प्रदेश के 87 सुपर स्पेशलियटी हॉस्पिटल चिन्हित
प्रदेश के बाहर 40 प्रायवेट चिकित्सालयों से किया गया है अनुबंध