HomeAdministrationउच्च न्यायालय ने सचिव, संचालक और पीआरओ को किया जवाब तलब

उच्च न्यायालय ने सचिव, संचालक और पीआरओ को किया जवाब तलब

रायपुर @ news-36.उच्च न्यायालय, बिलासपुर ने छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के भाजपा शासन के कार्यकाल में हुई कथित असंवैधानिक नियुक्ति का मामला उच्च न्यायालय बिलासपुर पहुंच गया है। न्यायालय ने इस प्रकरण में छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के सचिव, संचालक और जनसंपर्क अधिकारी को जवाब तलब किया है।

सीनियर पत्रकार ने दायर की है याचिका

सीनियर पत्रकार सुशील शर्मा ने अधिवक्ता फैज काजी के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। जिसमें यह कहा गया है कि, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल में अनुराधा दुबे की नियुक्ति असंवैधानिक है। यह नियुक्ति पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के कार्यकाल में की गई थी। याचिका में यह भी कहा गया है कि पर्यटन अधिकारी के पद पर स्कूल टीचर की प्रतिनियुक्ति व संविलियन से उनकी बर्खास्तगी के बावजूद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पूरी कैबिनेट ने विभााग में पद ना होते हुए भी विशेष प्रकरण बताकर पर्यटन मंडल में ही जनसंपर्क अधिकारी का नया पद सृजित कर दिया। जनसंपर्क अधिकारी के लिए निर्धारित योग्यता ना होने के बावजूद इस पद पर उन्हें नियुक्त कर दिया गया।

युगलपीठ में हुई सुनवाई

इस प्रकरण को बुधवार को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायाधीश एनके चंद्रवंशी की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। न्यायालय ने संबंधित मामले में छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग के सचिव, पर्यटन मंडल के संचालक और अनुराधा दुबे को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

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