चार स्टाम्प वेंडर्स का लाइसेंस निरस्त, पांच को कारण बताओ नोटिस

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रायपुर @ news-36.उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं जिला पंजीयक की टीम ने निर्धारित दर से अधिक कीमत पर स्टाम्प की बिक्री की शिकायत पर छापामार कार्रवाई की। निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर स्टाम्प बेचने वाले चार वेंडर के लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया। वहीं वाणिज्यिक कर पंजीयन विभाग के सचिव निरंजन दास ने पांच स्टाम्प वेंडर को कारण बताओं नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं।

9 स्टाम्प वेंडर के काउंटर की हुई जांच
वाणिज्यिक कर पंजीयन विभाग के सचिव निरंजन दास के निर्देश पर संयुक्त रूप से मंगलवार को रायपुर के तहसील परिसर और कलेक्ट्रेट परिसर में कुल 9 स्टाम्प वेंडरों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। अशोक कुमार साहू, गीता बघेल, दिलीप कुमार साहू और देवकुमार जोशी को निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर स्टाम्प बेचने के मामले में भारतीय स्टाम्प अधिनियम-1899 के अधीन स्टाम्पों के विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति नियम की शर्त के उलंघन के लिए दोषी पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से उनका लायसेंस निरस्त किया गया। वहीं शेष 5 स्टाम्प वेंडरों के द्वारा अन्य अनियमितता पाए जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।


बता दें कि जिला पंजीयक द्वारा स्टाम्पों के विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति जारी की जाती है। मुद्रांक विक्रेता द्वारा पक्षकारों को स्टाम्प के मूल्य से अधिक कीमत पर स्टाम्प के बेच रहे थे। इसकी शिकायत की गई थी। जिसे संज्ञान में लेते हुए सचिव वाणिज्यिक कर पंजीयन निरंजन दास ने उप महानिरीक्षक पंजीयन को मामले की जांच करने के निर्देश दिए हैं।

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