दुर्ग @ news-36. कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने दुर्ग जिले में लॉकडाउन को 6 से 17 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। लॉकडाउन के दौरान केवल जरूरी सेवाओं को रियायत दी गई है। रियायत के तहत शाम 5 बजे तक ही गाइड लाइन के तहत व्यापार करने की अनुमति होगी। रविवार को मेडिकल और इमरजेंसी सेवा को छोड़कर संपूर्ण लॉक डाउन रहेगा।
वहीं पेट्रोल पंप व दवा दुकानों को 24 घंटे खुले रहेंगे। मंडी व अन्य स्थानों पर लोडिंग अनलोडिंग के काम रात के 11 बजे से सुबह 5 बजे तक होंगे। रविवार को पूर्णत: लॉक डाउन में होम डिलवरी हो सकेगी। चिकित्सा व पेट्रोल पंप संबंधित सुविधाएं रविवार को भी जारी रहेंगी। सभी जिलों में धारा 144 पूर्व की तरह लगी रहेगी।
@ news-36.लॉकडाउन के दौरान ये रहेगी गाइड लाइन
- मोहल्ले व कॉलोनियों में किराना दुकानें शाम 5 बजे तक खुल सकती हैं। मॉल व सुपर मार्केट खुलने पर रोक रहेगी
- फ ल व सब्जियां ठेलों में बिकेंगे, दुकानों में नहीं
- कृषि से संबंधित दुकानें खुली रहेंगी
- पेट्रोल पंप खुले रहेंगे
- कुरियर व डाक सर्विस चालू रहेगी
- इलेक्ट्रिशन व प्लंबर घर जाकर सेवाएं दे सकेंगे। इनसे संबंधित रिपेयर शॉप भी खुली रहेंगी।
- पेट्रोल पंप 24 घंटे खुले रहेंगे व सभी को यहां सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी
- गैस एजेन्सियां खुली रहेंगी पोल्ट्री नीट, अंडा शॉप व दूध डेयरी खुल सकेंगी
- आटा चक्की खुली रहेगी
- रजिस्ट्री ऑफि स खोलने की अनुमति दे दी गई है। यहां टोकन सिस्टम रहेगा और 50 प्रतिशत स्टॉफ काम करेगा.
- विविध योजनाओं के तहत जहां सरकारी काम चल रहे वहां श्रमिकों को काम करने की अनुमति होगी
- 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ बैंक व पोस्ट ऑफि स सहित अन्य शासकीय कार्यालय खुल सकेंगे। आम लोगों की आवाजाही बंद रहेगी।
@ news-36. दुर्ग में ये भी खुले रहेंगे
- स्टेशनरी दुकानें खुली रहेंगी
- बाइक-स्कूटर सुधारने की दुकानें खुली रहेंगी
- लॉड्री सर्विस चालू रहेगी
- होटल व रेस्टॉरेंट से होम डिलीवरी जारी रहेगी
- प्राइवेट साइट में कंशट्रक्शन वर्क चालू रखा जा सकेगा
- पैकेजिंग मटेरियल एंड रिलेटेड यूनिट्स का काम हो सकेगा
@ news-36ये पूर्णत: प्रतिबंधित
- मार्केट, होटल रेस्टॉरेंट, मैरिज हॉल, जिम मॉल क्लब व स्वीमिंग पुल
- सुपर मार्केट्स, किसी भी प्रकार के धार्मिक स्थल, कोचिंग क्लासेस, स्कूल-कॉलेज
- पान सिगरेट की दुकानें, शराब दुकानें
- गॉर्डन व पर्यटन स्थल
- ठेला खोमचा, नाई की दुकान
- किसी भी प्रकार के धार्मिक, सामाजिक, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक आयोजन नहीं होंगे
- शादी-ब्याह व शोक से संबंधित कार्य में केवल 10 लोगों की अनुमति होगी
- किसी भी तरह की मंडियां नहीं खुलेंगी
- सारे सरकारी दफ्तर आपातकालीन सेवाओं के लिए ही खुले रहेंगे