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Lock down update : संडे को रहेगा संपूर्ण लॉकडाउन, जिले में 17 मई तक जरूरी सेवाओं को रियायत

दुर्ग @ news-36. कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने दुर्ग जिले में लॉकडाउन को 6 से 17 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। लॉकडाउन के दौरान केवल जरूरी सेवाओं को रियायत दी गई है। रियायत के तहत शाम 5 बजे तक ही गाइड लाइन के तहत व्यापार करने की अनुमति होगी। रविवार को मेडिकल और इमरजेंसी सेवा को छोड़कर संपूर्ण लॉक डाउन रहेगा।

वहीं पेट्रोल पंप व दवा दुकानों को 24 घंटे खुले रहेंगे। मंडी व अन्य स्थानों पर लोडिंग अनलोडिंग के काम रात के 11 बजे से सुबह 5 बजे तक होंगे। रविवार को पूर्णत: लॉक डाउन में होम डिलवरी हो सकेगी। चिकित्सा व पेट्रोल पंप संबंधित सुविधाएं रविवार को भी जारी रहेंगी। सभी जिलों में धारा 144 पूर्व की तरह लगी रहेगी।

@ news-36.लॉकडाउन के दौरान ये रहेगी गाइड लाइन

  • मोहल्ले व कॉलोनियों में किराना दुकानें शाम 5 बजे तक खुल सकती हैं। मॉल व सुपर मार्केट खुलने पर रोक रहेगी
  • फ ल व सब्जियां ठेलों में बिकेंगे, दुकानों में नहीं
  • कृषि से संबंधित दुकानें खुली रहेंगी
  • पेट्रोल पंप खुले रहेंगे
  • कुरियर व डाक सर्विस चालू रहेगी
  • इलेक्ट्रिशन व प्लंबर घर जाकर सेवाएं दे सकेंगे। इनसे संबंधित रिपेयर शॉप भी खुली रहेंगी।
  • पेट्रोल पंप 24 घंटे खुले रहेंगे व सभी को यहां सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी
  • गैस एजेन्सियां खुली रहेंगी पोल्ट्री नीट, अंडा शॉप व दूध डेयरी खुल सकेंगी
  • आटा चक्की खुली रहेगी
  • रजिस्ट्री ऑफि स खोलने की अनुमति दे दी गई है। यहां टोकन सिस्टम रहेगा और 50 प्रतिशत स्टॉफ काम करेगा.
  • विविध योजनाओं के तहत जहां सरकारी काम चल रहे वहां श्रमिकों को काम करने की अनुमति होगी
  • 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ बैंक व पोस्ट ऑफि स सहित अन्य शासकीय कार्यालय खुल सकेंगे। आम लोगों की आवाजाही बंद रहेगी।

@ news-36. दुर्ग में ये भी खुले रहेंगे

  • स्टेशनरी दुकानें खुली रहेंगी
  • बाइक-स्कूटर सुधारने की दुकानें खुली रहेंगी
  • लॉड्री सर्विस चालू रहेगी
  • होटल व रेस्टॉरेंट से होम डिलीवरी जारी रहेगी
  • प्राइवेट साइट में कंशट्रक्शन वर्क चालू रखा जा सकेगा
  • पैकेजिंग मटेरियल एंड रिलेटेड यूनिट्स का काम हो सकेगा

@ news-36ये पूर्णत: प्रतिबंधित

  • मार्केट, होटल रेस्टॉरेंट, मैरिज हॉल, जिम मॉल क्लब व स्वीमिंग पुल
  • सुपर मार्केट्स, किसी भी प्रकार के धार्मिक स्थल, कोचिंग क्लासेस, स्कूल-कॉलेज
  • पान सिगरेट की दुकानें, शराब दुकानें
  • गॉर्डन व पर्यटन स्थल
  • ठेला खोमचा, नाई की दुकान
  • किसी भी प्रकार के धार्मिक, सामाजिक, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक आयोजन नहीं होंगे
  • शादी-ब्याह व शोक से संबंधित कार्य में केवल 10 लोगों की अनुमति होगी
  • किसी भी तरह की मंडियां नहीं खुलेंगी
  • सारे सरकारी दफ्तर आपातकालीन सेवाओं के लिए ही खुले रहेंगे
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