रायपुर @ news-36. छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में लॉकडाउन 15 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन के दौरान जरूरी सेवाओं को रियायत दी गई है। रियायत के तहत शाम 5 बजे तक ही गाइड लाइन के तहत व्यापार करने की अनुमति होगी।
वहीं पेट्रोल पंप व दवा दुकानों को 24 घंटे खुले रहेंगे। मंडी व अन्य स्थानों पर लोडिंग अनलोडिंग के काम रात के 11 बजे से सुबह 5 बजे तक होंगे। रविवार पूर्णत: लॉक डाउन रहेगा। रविवार को होम डिलवरी हो सकेगी। चिकित्सा व पेट्रोल पंप संबंधित सुविधाएं रविवार को भी जारी रहेंगी। सभी जिलों में धारा 144 पूर्व की तरह लगी रहेगी। रायपुर-दुर्ग जिले में कुछ अतिरिक्त छूट दी गई है।
सभी जिलों के लिए लॉकडाउन के दौरान ये रहेगी गाइड लाइन-
0 मोहल्ले व कॉलोनियों में किराना दुकानें खुल सकती हैं। मॉल व सुपर मार्केट खुलने पर रोक रहेगी
0 फल व सब्जियां ठेलों में बिकेंगे दुकानों में नहीं
0 कृषि से संबंधित दुकानें खुली रहेंगी
0 पेट्रोल पंप खुले रहेंगे
0 कुरियर व डाक सर्विस चालू रहेगी
0 इलेक्ट्रिशन व प्लंबर घर जाकर सेवाएं दे सकेंगे। इनसे संबंधित रिपेयर शॉप भी खुली रहेंगी।
0 पेट्रोल पंप 24 घंटे खुले रहेंगे व सभी को यहां सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी
0 गैस एजेन्सियां खुली रहेंगी
0 पोल्ट्री नीट, अंडा शॉप व दूध डेयरी खुल सकेंगी
0 आटा चक्की खुली रहेगी
0 रजिस्ट्री ऑफिस खोलने की अनुमति दे दी गई है। यहां टोकन सिस्टम रहेगा और 50 प्रतिशत स्टॉफ काम करेगा
0 विविध योजनाओं के तहत जहां सरकारी काम चल रहे वहां श्रमिकों को काम करने की अनुमति होगी
0 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ बैंक व पोस्ट ऑफिस कार्यालय खुल सकेंगे।
रायपुर-दुर्ग में ये भी रहेंगे खुले:-
0 स्टेशनरी दुकानें खुली रहेंगी
0 बाइक-स्कूटर सुधारने की दुकानें खुली रहेंगी
0 लॉड्री सर्विस चालू रहेगी
0 होटल व रेस्टॉरेंट से होम डिलीवरी जारी रहेगी
0 प्राइवेट साइट में कंशट्रक्शन वर्क चालू रखा जा सकेगा
0 पैकेजिंग मटेरियल एंड रिलेटेड यूनिट्स का काम हो सकेगा
सभी जिलों में ये नहीं खुलेंगे:-
0 मार्केट, होटल रेस्टॉरेंट, मैरिज हॉल, जिम मॉल क्लब व स्वीमिंग पुल
0 सुपर मार्केट्स, किसी भी प्रकार के धार्मिक स्थल, कोचिंग क्लासेस, स्कूल-कॉलेज
0 पान सिगरेट की दुकानें, शराब दुकानें
0 गॉर्डन व पर्यटन स्थल
0 ठेला खोमचा, नाई की दुकान
0 किसी भी प्रकार के धार्मिक, सामाजिक, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक आयोजन नहीं होंगे
0 शादी-ब्याह व शोक संबंधी आयोजन की अनुमति नहीं होगी
0 किसी भी तरह की मंडियां नहीं खुलेंगी
0 सारे सरकारी दफ्तर आपातकालीन सेवाओं के लिए ही खुले रहेंगे