रायपुर @ News-36. हाईकोर्ट, बिलासपुर ने प्रदेश के तीन निजी स्कूल प्रबंधन को नोटिस जारी किया है। न्यायालय में सोमवार को आठ फीसदी से अधिक फीस वसूली की याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के बाद आठ फीसदी से अधिक फीस वसूली करने वाले (DPS Risali)डीपीएस रिसाली, केपीएस रायपुर(KPS Raipur) और (GPS)गुजराती पब्लिक स्कूल को नोटिस जारी किया है। फीस अधिनियम लागू होने के बावजूद स्कूल प्रबंधन मनमानी कर रहे हैं। जिसे पालकों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
छत्तीसगढ़ पैरेंट्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष क्रिस्टोफर पाल ने बताया कि, पालकों ने कलेक्टर और स्कूल शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को फीस वृद्धि की लगातार लिखित शिकायत की, इसके बावजूद किसी भी स्कूल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। फीस जमा नहीं करने वाले अभिभावकों के बच्चों को ऑनलाइन क्लास से हटा दिया जाता है । इन बातों को ध्यान में रखते हुए अभिभावकों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जिसके बाद हाइकोर्ट ने तीन स्कूलों को नोटिस जारी किया है।