रायपुर @ News-36. उच्च न्यायालय,बिलासपुर ने प्रदूषण (pollution spreading in the environment) से जुड़े याचिका को लेकर राज्य शासन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जवाब तलब किया है। अगली सुनवाई 16 अगस्त से पहले जवाब प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं। शहरों में चल रहे कल उद्योगों से होने वाले प्रदूषण से जुड़े याचिका पर शुक्रवार मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में सुनवाई हुई। शासन की ओर से जवाब नहीं आने पर न्यायालय ने कहा कि, यह गंभीर विषय है। याचिकाकर्ता सभी उद्योगों को भी पक्षकार बनाएं।
सेवानिवृत्त ने लगाई है याचिका
जल संसाधन विभाग के रिटायर्ड ईएनसी आरएन गुप्ता ने उद्योगों से होने वाले प्रदूषण को लेकर याचिका लगाई है। जिसमेंं यह कहा गया है कि, प्रदेश के उद्योगों से निकलने वाले स्मोक डस्ट और धुंआ प्रदूषण फैला रहे हैं। इससे लोगों को बड़ी गंभीर बीमारी भी हो रही है। गुप्ता का कहना है कि, उद्योगों के पास इससे बचने के सारे इंतजाम हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। इस पर न्यायालय ने शासन से जवाब मांगा था. लेकिन शासन की ओर से जवाब नहीं आया।
याचिकाकर्ता ने स्वयं की पैरवी
इस मामले में सबसे दिलचस्प बात यह है कि, याचिकाकर्ता गुप्ता ने स्वयं पैरवी की है। गुप्ता ने शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखते हुए कहा कि सभी बातों के लिए नियम कानून बने हुए हैं। इनका विधिवत पालन कराना सरकार कि जवाबदारी है। इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस तर्क के बाद हाईकोर्ट ने राज्य शासन को विस्तृत जवाब देने समय प्रदान किया है। अब इस मामले में 16 अगस्त को सुनवाई होगी।