राजीव गांधी किसान न्याय योजना : पंजीयन के लिए नोटरीकृत आवेदन जरूरी नहीं

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रायपुर @ News-36. राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों के पंजीयन के लिए किसी भी प्रकार के नोटरीकृत आवेदन जरूरी नहीं है। छत्तीसगढ़ के किसान भाई स्व प्रमाणित या कृषि विस्तार अधिकारी की ओर से प्रमाणित आवेदन पंजीयन के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं। पंजीयन के लिए आवेदन को नोटिरी से सर्टिफिाइड कराने की आवश्यकता नहीं है।

इस संबंध में रायपुर कलेक्टर रायपुर सौरभ कुमार ने जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना में पंजीयन के लिए किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों के पंजीयन के लिए किसी भी प्रकार के नोटरीकृत आवेदन का प्रावधान नहीं किया गया है।

सत्यापित आवेदन मान्य
बता दें कि शासन के आदेशानुसार किसानों की ओर से प्रस्तुत एवं स्व-प्रमाणित दस्तावेज और कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा सत्यापित आवेदन ही पंजीयन के लिए पर्याप्त है। पंजीयन के लिए किसानों से किसी भी प्रकार के नोटरीकृत आवेदन की आवश्यकता नहीं है।

नंबरदार के नाम से होगा पंजीयन
बता दें कि योजना अंतर्गत संयुक्त खातेदार कृषकों का पंजीयन नंबरदार के नाम से किया जाएगा। इस हेतु संबंधित कृषकों को आवेदन पत्र के साथ समस्त खाताधारकों की सहमति सह-शपथ पत्र तथा अन्य आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करना होगा। आदान सहायता राशि पंजीकृत कृषक (नंबरदार) के खाते में अंतरित की जाएगी। आदान सहायता राशि का बंटवारा कृषकों के मध्य आपसी सहमति से किया जाएगा। कलेक्टर ने कहा है कि योजना में पंजीयन हेतु आवश्यक दस्तावेजों के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के दस्तावेजों की मांग कृषकों से नहीं किया जाए।
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