रायपुर @ news-36 छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने नियमों का उल्लंघन करने वाले पाल्म ब्लेजियों शंकर नगर मोवा जिला रायपुर के प्रमोटर पुरन्दर प्रमोटर्स डेव्हलपर्स प्रा.लि के डायरेक्टर्स मुकेश अग्रवाल के खिलाफ एक लाख रुपए जुर्माना लगाया है। साथ ही पाल्म ब्लेजियों के विवादित प्रोजेक्ट के विक्रय पर भी प्रतिबंध लगा दिया है।
रेरा ने आदेश जारी कर यह कहा गया है कि,पाल्म ब्लेजियों दो माह के भीतर प्रोजेक्ट संबंधी सभी लंबित त्रैमासिक व आवश्यक दस्तावेज प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड करें। इसके अलावा 17 मई को जारी आदेश के बाद पाल्म ब्लेजियों आबंटितियों से प्राप्त राशि की 70 प्रतिशत राशि प्रोजेक्ट के रेरा खाते में जमा करे।
निर्देशों का पालन नहीं किया
बता दें कि छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट पाल्म ब्लेजियों शंकर नगर मोवा जिला रायपुर के प्रमोटर-पुरन्दर प्रमोटर्स डेव्हलपर्स प्रा.लि. द्वारा मुकेश अग्रवाल 20 जून 2018 से पंजीकृत है। रेरा के नियमों के अनुसार सभी प्रमोटर्स को उनके प्रत्येक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की 3-3 माह में प्रगति रिपोर्ट रेरा के वेबपोर्टल पर अपडेट करना अनिवार्य है। परंतु संबंधित प्रमोटर्स ने उक्त निर्देशों का पालन नहीं किया।
बड़ी खबर : रेरा ने पॉल्म ब्लेजियों के विवादित प्रोजेक्ट के विक्रय पर लगाया प्रतिबंध, एक लाख जुर्माना भी
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