नई दिल्ली @ news-36.सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ उत्तर प्रदेश में हुए पंचायत चुनाव के मतों की गणना कराने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य चुनाव आयोग की तरफ से बनाए गए कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन करना होगा। साथ ही मतगणना केंद्रों के आसपास के गणना होने तक सख्त कफ्र्यू लगाने के निर्देश दिए हैं। ताकि भीड़ एकत्र ना हो सके।
आज हुई सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में आज उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की मतगणना को लेकर सुनवाई हुई, जिसमें अदालत ने राज्य निर्वाचन आयोग से कड़े सवाल किए। जिस पर राज्य चुनाव आयोग ने यह आश्वासन दिया कि, वह मतगणना केंद्रों पर कोरोना बचाव से संबंधित सभी नियमों का पालन कराया जाएगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग के आश्वासन को ध्यान में रखते हुए यूपी पंचायत चुनाव की रविवार को होने वाली मतगणना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।