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Big News : हाईकोर्ट ने 49 पृष्ठों का आदेश जारी कर कहा, सरकार स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करें

जबलपुर @ News -36.कोरोना ने मध्य प्रदेश में भी कोहराम मचा दिया है। आक्सीजन की कमी और वेंटीलेटर की कमी की वजह से मरीजों की मौत की खबर ने आम जनता से लेकर सरकार तक को सकते में डाल दिया है। इस बीच जबलपुर हाईकोर्ट ने जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए प्रदेश सरकार को नया निर्देश जारी किया है। न्यायालय ने सरकार को 49 पृष्ठों का विस्तृत आदेश जारी किया है। बता दें कि
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में कोरोना संकटकाल से संबंधित 6 याचिकाएं दाखिल की गई थी. जिन पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने निर्देश जारी किए हैं। न्यायालय ने इस मामले की अगली सुनवाई 10 मई को सुनिश्चित की है।

याचिका में चिकित्सकों की कमी का विषय भी शामिल
चिकित्सकों के 3620 पदों के विरुद्ध 765 चिकित्सक दे रहे हैं सेवाएं
सरकार 15 दिनों के अंदर चिकित्सको के खाली पदों की स्पष्ट जानकारी मांगी है।
प्रदेश में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के 3620 पोस्ट स्वीकृत है। इसके विरुद्ध सिर्फ 765 चिकित्सक सेवाएं दे रहे हैं। 2855 पद खाली है। हेल्थ ऑफिसर के 5097 पदों पर सिर्फ 3589 पदों पर सेवारत हैं। बाकी 1508 पद खाली है।

पढि़ए क्या है न्यायालय के आदेश

  • सरकार ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन्स की सप्लाई करे सुनिश्चित करे.
    सरकार 262 कोविड केअर सेन्टर, 62 डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर, 16 डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल को पुन: शुरू करें
    सरकार सभी सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करें
    विशेष तौर पर भोपाल , जबलपुर ,इंदौर और ग्वालियर के सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं मजबूत करने कहा है। मध्यप्रदेश में यही शहर सबसे ज्यादा कोरोना से प्रभावित हैं.
    हर जिले के कलेक्टर और संबंधित अधिकारी लगातार हालातों की समीक्षा करें
    निजी अस्पतालों और पैथ लैब की दर सरकार निर्धारित करें और निर्धारित दरों पर ही वसूली हो। निर्धारित दर से अधिक वसूली न हो यह सरकार सुनिश्चित करें।
    अधिकारी बातचीत कर निजी अस्पतालो द्वारा बड़े एडवांस डिपाजिट पर रोक लगाए सरकार.
    बेड्स की उपलब्धता संबंधी जानकारी आम जनता के लिए उपलब्ध हो.
    रेमडेसिविर इंजेक्शन की कीमत मेडिकल में हो प्रदर्शित, ताकि उनकी ज्यादा कीमत ना वसूली जा सके.
    सामाजिक, सामुदायिक और सार्वजनिक भवनों को अधिग्रहित कर कोविड केअर सेन्टर बनाएं
    सरकार ध्यान रखें कि निजी अस्पताल संचालक, दीनदयाल उपचार योजना और स्मार्ट कॉर्डधारियों को इलाज मुहैया कराने से न करे इनकार.
    केंद्र सरकार से यह कहा है कि केन्द्र यह सुनिश्चित करें कि राज्यों को ऑक्सीजन लिक्विड उपलब्ध हो जाएं। स्टील इंडस्ट्री से लिक्विड ऑक्सीजन लेने कहा गया है।
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