रायपुर @ news-36.छत्तीसगढ़ राज्य में फि ल्म निर्माण के क्षेत्र में हो रही कठिनाइयों को दूर करने और फि ल्म निर्माण उद्योग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। अब फि ल्म निर्माण से संबंधित अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सभी जिला कलेक्टर को अधिकृत कर दिया है। साथ ही समय-सीमा में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी हो इसके लिए इसे लोक सेवा गारंटी अधिनियम में शामिल करते हुए प्रमाण पत्र जारी करने के लिए 30 दिन की समय-सीमा भी निर्धारित की गई है।
बता दें कि संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत की पहल पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संस्कृति विभाग को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिये थे। निर्देश का पालन करते हुए संस्कृति विभाग ने प्रदेश में फिल्मांकन (मूवी शूटिंग) के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए पंजीयन, नवीनीकरण के लिए आज से सिंगल डेशबोर्ड की सुविधा शुरू कर दिया गया है।
कलेक्टर जारी करेंगे अनापत्ति प्रमाण पत्र
शासन से जारी आदेश के अनुसार फिल्म शूटिंग के लिए नि:शुल्क अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने जिले के कलेक्टर को अधिकृत किया गया है। साथ ही इस सेवा के सुचारू क्रियान्वयन के लिए संभागायुक्त को सक्षम अधिकारी एवं संचालक संस्कृति को अपीलीय अधिकारी बनाया गया है। इस संबंध में आवश्यक जानकारी, परामर्श एवं मार्गदर्शन उपलब्ध कराने संस्कृति विभाग के अंतर्गत फि ल्म सेल का भी गठन किया गया है।
फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने राज्य सरकार ने सिंगल डेशबोर्ड की सुविधा शुरू किया
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