राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय की मुश्किलें बढ़ी, कल हाईकोर्ट में सुनवाई

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भिलाई ञ्च राज्य सभा सांसद डॉ सरोज पांडेय की निर्वाचन संबंधित याचिका पर 18 जून को हाईकोर्ट बिलासपुर में सुनवाई होगी। इस संबंध में 8 जून को सुनवाई हुई। जिसमें न्यायालय ने डॉ. सरोज पाण्डेय के अधिवक्ता ने अपनी ओर से गवाहों की सूची प्रस्तुत की गई है। वहीं विधायक लेखराम साहू की ओर से यह सूची पूर्व में ही प्रस्तुत की जा चुकी है। दोनों पक्षों के गवाहों की सूची प्रस्तुत होने के बाद न्यायालय ने 18 जून का तारीख तय किया है।


बता दें कि भाजपा की डॉ. सरोज पाण्डेय, कांग्रेस के विधायक लेखराम साहू को हराकर राज्य सभा सांसद बनें है। उनके निर्वाचन को विधायक लेखराम साहू ने उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका प्रस्तुत कर चुनौती दी है। जिसमें उन्होंने कहा है कि, भाजपा प्रत्याशी सरोज पाण्डेय ने शपथ पत्र में गलत और अधूरी जानकारी देने के अलावा 18 भाजपा विधायको के लाभ के पद पर होने के बावजूद उन्हें प्रस्तावक समर्थक बनाया। मतदान की अनुमति नहीं होने के बावजूद असवैधानिक मतदान कराया।

8 जून को हुई थी सुनवाई
इस मामले में 8 जून को लेखराम साहू की ओर से अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव और हिमांशु शर्मा, वही सरोज पाण्डेय की ओर से अधिवक्ता अविनाश चन्द्र साहू की वर्चुअल मौजूदगी सुनवाई हुई थी।जिसमें विधायक साहू के अधिवक्ता ने हाईकोर्ट के जस्टिस संजय के अग्रवाल की पीठ को बताया था कि उनके द्वारा गवाहों की सूची पहले ही प्रस्तुत कर दी गई है परंतु सरोज पाण्डेय की ओर से विलंब करने के लिये सूची प्रस्तुत नहीं की गई है। इस पर हाईकोर्ट ने आदेश पारित करते हुये कहा था कि जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 86(7) के तहत चुनाव याचिकाओं का निराकरण छ: माह में किया जाना आवश्यक है और यह याचिका दो साल से अधिक समय से लंबित है अत: इसमें विलंब नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने सरोज पाण्डेय के अधिवक्ता को गवाहों की सूची प्रस्तुत करने के निर्देश दिये थे।

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