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अनलॉक आर्डर : अब शादी में 50 लोग हो सकेंगे शामिल, शॉपिंग मॉल, ठेला गुमटी और भी दुकानों को खोलने की छूट

दुर्ग @ news-36.दुर्ग जिले में लॉकडाऊन को अनलॉक आदेश जारी कर दिया गया है। अनलॉक के दौरान जिले की सभी दुकानें अब सुबह 6 से शाम 6 बजे तक खोलने की अनमुति मिली है। इस दौरान जिले में शराब दुकान, ब्युटी पार्लर, सेलुन, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, पार्क और जिम, शॉपिंग मॉल, ठेला गुमटी, सुपर मार्केट, फल और सब्जी मंडी, अनाज मंडी, शो रूम, क्बल और मॉल भी चालू रहेंगे। हालांकि शाम 6 बजे के बाद जिले में नाईट कर्फ्यु लगा रहेगा।

रविवार को दुर्ग जिले में पूर्णत: लॉकडाऊन जारी रहेगा। कलेक्टर डॉ.सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे इस आशय के आदेश देर रात्रि तक जारी करेंगे।जिला प्रशासन की ओर से इस आशय का प्रेस ब्रिफिंग जारी की गई है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। नये आदेश के अनुसार सभी तरह के ठेले गुमटी, पान के ठेले, गुपचुप, चाट पकौड़ी, चौपाटी, पाव भाजी के ठेले खुलेंगे। रात में 10 बजे तक होटल या रेस्टोरेन्ट से अब ऑनलाईन पार्सल के अलावा काउंटर से भी पार्सल लिया जा सकेगा।

नये आदेश के अनुसार लड़के या लड़की के घर पर या फिर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए किसी भी होटल में अब 10 की जगह 50 लोगों की मौजूदगी में शादी के कार्यक्रम संपन्न हो सकेंगे। दशगात्र या किसी की मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में अब 10 की जगह 20 लोग इकट्ठा होंगे। कलेक्टर द्वारा जारी अनलॉक आदेश में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि, शहर के सभी मैरिज हॉल, स्वीमिंग पूल, सिनेमा हॉल, थियेटर, स्कूल-कॉलेज, मैत्री बाग पूरी तरह बंद रहेेंगे। सभी प्रकार के सभा जुलूस, धरना प्रदर्शन, सामाजिक-राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध रहेगा।

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