रायपुर @ news-36. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने तृतीय श्रेणी के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति में 10 फीसद सीलिंग की बाध्यता को शिथिल करने का बड़ा और कल्याणकारी निर्णय लिया है।सरकार के फैसले के अनुसार सीलिंग बाध्यता का नियम 31 मई 2022 तक लागू रहेगा। सरकार के इस निर्णय लेकर से छत्तीसगढ़ में कोरोना से जान गंवाने वाले दिवंगत शिक्षकों के परिवार को विपत्ति के समय अपेक्षित सहारा मिलेगा।
प्रदेश में 957 प्रकरण है लंबित
छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन केअनुसार, राज्य स्तर पर शिक्षा विभाग में अनुकंपा नियुक्ति के पुराने लंबित प्रकरण 525 और कोरोना से दिवंगत शिक्षकों की संख्या 432 सहित कुल 957 प्रकरण है। फेडरेशन का मानना है कि कोरोना से दिवंगत शिक्षकों की संख्या और इससे अधिक है। फेडरेशन का कहना है कि संभवत: कुछ जिला शिक्षा अधिकारियों ने कोरोना ड्यूटी के कारण दिवंगत शिक्षकों की जानकारी विभाग को भेजा है। जबकि लॉकडाउन के दौरान उनके मूल कार्यस्थल पर उपस्थिति एवं विभागीय कार्य संपादन के कारण कोरोना संक्रमण से दिवंगत सभी शिक्षकों की जानकारी विभाग को भेजना था। इस वजह से संख्या में वृद्धि हो सकती है।
23 फरवरी को जारी हुआ था आदेश
अनुकंपा नियुक्ति संबंधी आदेश 23 फ रवरी 2019 को जारी हुआ था। जिसमें एकजाई निर्देश -2013 संलग्न है। आदेश के नियम – 8 के कंडिका-1 में सीधी भर्ती के लिए स्वीकृत तृतीय श्रेणी के कुल पदों के 10 फीसद पद पर ही अनुकंपा नियुक्ति देने का प्रावधान था। उन्होंने जानकारी दिया कि शासन के आदेश 13 जून 2015 के कंडिका 3.1 के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थी के दौरान शासकीय सेवक का निधन होने पर उसके परिवार के आश्रित सदस्य को विभाग में तृतीय श्रेणी के पद पर अनुकंपा नियुक्ति देने 10 फीसदी सीलिंग को बढ़ाकर 25 फीसदी किया गया था।
फेडरेशन की मांग 25 फीसदी सीलिंग को भी किया जाए शिथिल
छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन के प्रांताध्यक्ष राजेश चटर्जी,उप प्रांताध्यक्ष विष्णुसिंह राजपूत, चंद्रशेखर चन्द्राकर,महामंत्री राकेश साहू, सतीश ब्यौहरे,चंद्रभान सिंह निर्मलकर एवं संगठन मंत्री कुबेर राम देशमुख सयुंक्त रूप से मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखा है और सरकार से 25फीसदी सीलिंग को भी शिथिल करने आग्रह किया है।
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