18-44 आयु समूह वालों के लिए फिलहाल वैक्सीन नहीं,वैक्सीन की सप्लाई होने पर तत्काल दी जाएंगी सूचना, जानें न्यायालय के आदेशानुसार वैक्सीनेशन की क्या है नई व्यवस्था

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  • अंत्योदय, बी पी एल एवं ए पी एल श्रेणी के हितग्राहियों का एक तिहाई अनुपात में होगा वैक्सीनेशन

रायपुर @ news-36. छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के अंतरिम आदेशानुसार राज्य शासन, 18-44 आयु वर्ग के अंत्योदय, बी पी एल और ए पी एल हितग्राहियों का निर्धारित अनुपात में वैक्सीनेशन का निर्णय लिया है। न्यायालय के आदेश के परिपालन मे राज्य सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई है।

उच्च न्यायालय ने आज प्रकरण की सुनवाई
उच्च न्यायालय ने आज प्रकरण की सुनवाई करते हुए राज्य शासन द्वारा गरीबों के लिए जाहिर की गई चिंता को जायज मानते हुए कहा कि वरिष्ठ सचिव समिति शीघ्र ही इस संबंध में अनुशंसा प्रस्तुत करें। उसके बाद प्रकरण की अगली सुनवाई की जाएगीं। साथ ही उच्च न्यायालय ने कोविड 19 की भयावहता को देखते हुए कहा कि वरिष्ठ सचिव समिति की अनुशंसा आने में वक्त लगने की संभावना को देखते हुए, राज्य के अंत्योदय, बी पी एल और ए पी एल श्रेणी के 18 से 44 वर्ष के हितग्राहियों का एक तिहाई के अनुपात में टीकाकरण के आदेश दिए हैं।
अलग-अलग होगा वैक्सीनेशन सेंटर
राज्य शासन ने इस आदेश के परिपालन में निर्णय लिया है कि अंत्योदय, बी पी एल और ए पी एल श्रेणी के इस वर्ग के आयु समूहों के लिए जिलों में अलग-अलग वैक्सीनेशन सेन्टर बनाए जाएंगे। अंत्योदय और बीपीएल श्रेणी के लिए निर्धारित केन्द्रों में हितग्राहियों को निर्धारित आई.डी./दस्तावेज के साथ राशन कार्ड भी दिखाना होगा, जबकि एपीएल श्रेणी के निर्धारित केन्द्र में निर्धारित आई.डी. आाधार कार्ड, पेन कार्ड या अन्य मान्य दस्तावेज में से कोई एक दिखाना होगा। इसके लिए राशन कार्ड दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी।
1.50 लाख वैक्सीन का डोज खत्म
राज्य शासन को इस श्रेणी के टीकाकरण के लिए केवल 1.50 लाख वैेक्सीन के डोज प्राप्त हुए हैं। अत: टीका समाप्त हो जाने पर सभी केन्द्रों में सूचना दे दी जाएंगी कि वैक्सीन समाप्त हो गई है और दोबारा वैक्सीन आने की सूचना विभिन्न प्रचार माध्यमों से सभी को दी जाएंगी।

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